NEET-UG 2024: सुप्रीम कोर्ट ने NEET की काउंसलिंग प्रक्रिया पर रोक लगाने से फिर से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को नोटिस जारी करते हुए मामले में जवाब मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि वह काउंसलिंग प्रक्रिया को नहीं रोकेगा।
उच्च न्यायालय की कार्यवाही पर रोक
जैसा की हम जानते हैं कि, कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने NTA और अन्य लोगों के द्वारा दायर याचिका पर संबंधित पक्षों को नोटिस भेजा था। याचिका में NEET-UG 2024 से जुड़े सभी मामलों को हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट स्थानांतरित करने की मांग की गई थी। सुनवाई के बाद, सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायालय में हो रहे सभी मामलों की कार्यवाही पर रोक लगा दी थी।
केंद्र और NTA से जवाब मांगा
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, NTA और अन्य से भी नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। यह नोटिस NEET-UG 2024 को रद्द करने और मेडिकल प्रवेश परीक्षा में कथित अनियमितताओं की अदालत की निगरानी में जांच करने की मांग करने वाली याचिकाओं पर जारी किया गया था। जस्टिस विक्रम नाथ और एसवीएन भट्टी की पीठ ने इन याचिकाओं पर सुनवाई के लिए 8 जुलाई की तारीख दी है।
परीक्षा दोबारा आयोजित करने की मांग
मेडिकल प्रवेश परीक्षा में शामिल सभी 20 छात्रों की ओर से दायर याचिकाओं में NTA और अन्य को नए सिरे से परीक्षा आयोजित करने का निर्देश देने की भी मांग की गई थी। 18 जून को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि परीक्षा कराने में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जा सकती। भले ही यह लापरवाही 0.001 प्रतिशत की हो, इससे पूरी तरह निपटा जाना चाहिए।
सीबीआई जांच की मांग
सुप्रीम कोर्ट ने NEET-UG 2024 को लेकर विभिन्न याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए पिछले सप्ताह परीक्षा में प्रश्न-पत्र लीक और अन्य गड़बड़ियों के आरोपों की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग वाली याचिका पर केंद्र और NTA से जवाब मांगा था। यह परीक्षा 5 मई को 4,750 केंद्रों पर आयोजित की गई थी जिसमें करीब 24 लाख उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था।
मेघालय केंद्र के छात्र भी पहुंचे अदालत
इसके अलावा, कुछ छात्रों ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की, जो NEET-UG परीक्षा के लिए मेघालय केंद्र में उपस्थित हुए थे और कथित तौर पर उनके 45 मिनट बर्बाद हो गए थे। उनकी मांग है कि उन्हें उन 1,563 छात्रों में शामिल किया जाए जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले थे और जिन्हें 23 जून को फिर से परीक्षा देने का विकल्प दिया गया है।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा है कि वह NEET-UG 2024 की काउंसलिंग प्रक्रिया को रोकने के पक्ष में नहीं है। इसके बजाय, कोर्ट ने NTA और अन्य संबंधित पक्षों से मामले में जवाब मांगा है। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 8 जुलाई को निर्धारित की है। इस फैसले से यह स्पष्ट होता है कि सुप्रीम कोर्ट काउंसलिंग प्रक्रिया को जारी रखने के पक्ष में है और परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की गहन जांच के लिए प्रतिबद्ध है।
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